दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट कलेक्टर ने दिए बसों में जानकारी अंकित करवाने के निर्देश दिव्यांगजनों को दिखाना होगा यूनिक दिव्यांगता आईडी कार्ड
परिवहन आयुक्त द्वारा जिलों के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाए।
कलेक्टर छतरपुर श्री संदीप जी.आर. ने परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी प्रकार कि बसों में दिव्यांग व्यक्तियों को किराए में दी जाने वाली छूट की जानकारी अंकित कराएं तथा सभी बस मालिकों से निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें। अगर किसी भी संबंधि बस में आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही कि जाए। दिव्यांगजन को किराए में छूट का लाभ लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगजन इस प्रमाण पत्र के लिए स्वयं या संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से परिवहन कार्यालय में आवेदन देते हैं जो उन्हें प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जिसके आधार पर 50 प्रतिशत किराये की छूट प्रक्रम बस सेवाओं द्वारा दी जाती है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।
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