जेल में ही रहेंगे अनुराग महतों, हाईकोर्ट ने दोबारा खारिज की जमानत
छतरपुर। पिछले 9 माह से रेप के आरोप में छतरपुर की जेल में बंद शहर के सफेदपोश होटल व्यापारी अनुराग महतों को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीते रोज आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फॉरेंसिक अनुसंधान कार्य शेष होने के कारण इसे खारिज कर दिया। फिलहाल अपनी रंगीन मिजाजी के चलते जेल में बंद अनुराग महतों को जेल से आजादी नहीं मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि लगभग 9 माह पूर्व अनुराग महतों पर भोपाल निवासी एक लड़की से नौकरी का झांसा देकर अपने होटल में बुलाकर रेप करने के आरोप लगे थे। लड़की ने भोपाल में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी अनुराग महतों ने उसे फेसबुक के जरिये दोस्ती करने के बाद नौकरी का झांसा दिया और फिर छतरपुर के सागर रोड पर स्थित अपने होटल फोर सीजन में बुलाकर उसके साथ दुष्कृत्य किया था। इस संगीन मामले में पुलिस ने आरोपी अनुराग महतों के विरूद्ध 23.06.2022 को एफआईआर दर्ज की थी और फिर यह मामला छतरपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंप दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 30.06.2022 को अनुराग महतों की गिरफ्तारी कर पीडि़ता के बयानों के आधार पर उन्हें अदालत में पेश किया था जहां से उसे छतरपुर जेल भेज दिया गया था। स्थानीय अदालत में जमानत न मिलने के कारण आरोपी अनुराग महतों के द्वारा 27 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने पूर्व में ही खारिज कर दिया था।इस मामले में आरोपी अनुराग महतों के द्वारा एक बार फिर हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की गई थी जिसे न्यायाधिपति राजेन्द्र कुमार वर्मा ने 5 अप्रैल 2023 को सुना था। इस मामले में 10 अप्रैल को हाईकोर्ट ने जमानत खारिज करने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने पूर्व में जमानत खारिज करने के आधार एवं पुलिस फॉरेंसिंक/वैज्ञानिक अनुसंधान के तथ्यों पर विचार करते हुए एक बार फिर आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल अनुराग महतों जेल में ही रहेंगे।
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