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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उठाएं लाभ, बनें आत्मनिर्भर: कलेक्टर कलेक्टर ने बैंकों में योजनाओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की लाभार्थी को योजनाओं से मिलने वाले पैसे से रिकवरी न करें आमजन को अविलंब एवं सरलता से मिले लाभ निचली शाखाओं से समन्वय स्थापित करने के निर्देश

 कलेक्टर छतरपुर श्री संदीप जीआर की अध्यक्षता में डीएलसीसी की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यायल के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री ए.बी. सिंह, एलडीएम सहित संबंधित अधिकारी तथा बैंकर्स उपस्थित रहे। बैठक में हितग्राहीमूलक लक्ष्यअनुरूप लंबित प्रकरणों, लोन एवं विभिन्न योजनाओं के लाभ प्रकरण तथा आमजन को अविलंब सरलता से बैंकों से लाभ प्राप्त हो सके के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई।

कलेक्टर श्री जीआर ने एलडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि बैंकों से समन्वय रखें और प्रकरणों की डेली समीक्षा करें। उन्होंने समस्त बैंकर्स से कहा कि संबंधित निचली शाखाओं से प्रकरणों की रिपोर्ट लें तथा शत प्रतिशत आमजन के लाभ से जुड़े प्रकरण निपटाएं। उन्होंने बैंकर्स को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लाभार्थी के योजनाओं से मिलने वाले पैसे से रिकवरी बिल्कुल भी न करें तथा आमजन को बैंक संबंधित काम के लिए अधिक समय तक न बैठाएं एवं टोकल प्रणाली अपनाएं।


आमजन को छोड़कर एक शनिवार एवं रविवार प्रकरण स्वीकृत करने खुले रहेंगे बैंक


  कलेक्टर श्रीजार ने समस्त बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले एक शनिवार और रविवार को आमपब्लिक को छोड़कर स्पेशली योजनाओं से लंबित प्रकरणों को अधिक से अधिक स्वीकृत करने के लिए बैंकों को खोलें। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यम क्रांति तथा स्ट्रीट वेंडर्स सहित विभिन्न योजनाओं के प्रकरणों को परीक्षण करते हुए जल्द से जल्द स्वीकृत कराएं।


क्या है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना


अब 8वीं पास कर सकेंगे आवेदन, 3 प्रतिशत सरकार देगी अनुदान


अधिक से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स का लाभ दें


कलेक्टर श्री जीआर ने जीएमडीआईसी एवं बैंकर्स को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अधिक से अधिक आमजन युवाओं के आवेदन कराने हुए परीक्षण उपरांत प्रकरण स्वीकृत करें। जिससे लोग योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें। सीएम उद्यम क्रांति योजना में अब 8वीं पास व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष हो तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो आवेदन कर सकता है। योजनांतर्गत 50 हजार से 50 लाख तक का ऋण दिया जाता है जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार अनुदान भी देगी। योजना के लाभ से व्यक्ति विनिर्माण उद्योग स्थापित करने तथा छोटा और खुदरा व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बन सकता है तथा ई-रिक्शा सहित विभिन्न प्रकार के वाहन खरीद सकता है। कलेक्टर श्री जीआर ने निकायों को समस्त छोटे दुकानदारों, ठेले वालों तथा सब्जी बेंचने वाले व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।



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