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कलेक्टर ने जनपद पंचायत छतरपुर के सहायक ग्रेड-2 को किया निलंबित कार्यालय में मदिरा पान करने की शिकायत सही पाए जाने पर हुई कार्यवाही

 कलेक्टर छतरपुर श्री संदीप जी आर ने  जनपद पंचायत छतरपुर के सहायक ग्रेड-2 हरिशंकर सेन को कार्यालय में मदिरा पान किये जाने और वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उनका आचरण म. प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कदाचार की श्रेणी में होने से निलंबन की कार्यवाही हुई है।


जनपद पंचायत छतरपुर में मंदिरा पीने पर चौकीदार भी निलंबित


सीईओ जिला पंचायत छतरपुर श्री ए.बी. सिंह ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय छतरपुर के चौकीदार रामबगस रैकवार को जनपद पंचायत छतरपुर कार्यालय में मदिरा का सेवन किये जाने के प्रमाणिक तथ्य पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के कदाचार की श्रेणी में दोसी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।


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