ads header

Breaking News

जिला शांति समिति का निर्णय एक-दूसरे की भावना के सम्मान से आगामी पर्व मनाएंगे जुलूस में आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना प्रतिबंधित तेज रफ्तार से और मधपान पीकर वाहन चलाना प्रतिबंधित पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी सीसीटीवी से सतत निगरानी की जाएंगी

 जिला शांति समिति छतरपुर की बुधवार को कलेक्ट्रेट में संपन्न बैठक में होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि और हनुमान जयंती सहित आगामी मनाये जाने वाले पर्व को आपसी भाईचारे की भावना से सौहाद्रतापूर्वक और एक-दूसरे की धार्मिक भावना का हार्दिक मन से सम्मान करते हुये तथा जिले की अनूठी भाईचारे की परम्परा अनुसार मनाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में एडीएम नमः शिवाय अरजरिया, एएसपी विक्रम सिंह, एसडीएम छतरपुर विनय द्विवेदी, सीएसपी लोकेन्द्र सिंह, सीएमओ छतरपुर ओपीएस भदौरिया सहित पुलिस विभाग के अधिकारी तथा शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
शांति समिति की बैठक में सदस्यों एवं समितियों के प्रबंधकों से आगामी पर्वों के संबंध में जिला प्रशासन की स्तर से की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी ली गई। पर्व के अवसर पर निकाले जाने वाले चल समारोह एवं जुलूस के मार्गों सहित मंदिरों, आयोजन स्थल और मुख्य मस्जिदों पर मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होगी। सीसीटीवी से सतत निगरानी की जाएंगी।
एडीएम और एएसपी ने सदस्यों को जानकारी देते हुये बताया कि पर्व के जुलूस में आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा और तेज रफ्तार से मधपान पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। धार्मिक पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होेने के साथ-साथ आवाजाही करने वाले व्यक्ति कैमरे की निगरानी में रहेगे, उनकी प्रत्येक गतिविधि पर नजर होगी। इसीतरह आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर निगाह होगी। होली पर्व विशेष जल प्रदाय के साथ अन्य पर्वों पर नगरपालिका द्वारा धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त साफ-सफाई कराई जाएगी। विद्युत विभाग द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाएगी। थाना स्तर पर मोहल्ला समिति बैठके होगी। ऐसे तालाब जहां पर्व के मौके पर अधिक भीड़ होती है वहा होमगार्ड के एनडीआरएफ सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगे। पर्व पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्यवाही होगी तो शराब की अवैध बिक्री करने वाले लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होगी। समिति के सदस्यों से अपील की गई कि मधपान एवं अवैध शराब की बिक्री तथा किसी अप्रिय घटना की सूचना जिला प्रशासन को तुरंत दें और घटना होने पर क्रियात्मक प्रतिक्रिया न देें। आपस में विवाद करने वाले लोगों को समझाये। ऐसी किसी घटना का सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार न करें। किसी भी बात का मुद्दा न बनाये। जिले में लगी धारा 144 का पालन करें। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों विशेषकर डीजे का प्रयोग न करें। आयोजन समिति सक्षम अधिकारी से स्वीकृत लेने की बाद ही आयोजन करें।

No comments