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निर्वाचन से संबंधित विज्ञापन के मीडिया में प्रकाशित या प्रसारण के लिए लेनी होगी अनुमति

 उप जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रिन्ट मीडिया/इलैक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया के संभावित दुरूपयोग पर नियंत्रण करने एवं स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए आयोग के प्रावधानों के क्रियान्वयन अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता के अनुक्रम मे कोई भी प्रिंट मीडिया एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में निर्वाचन से संबंधित विज्ञापन एमसीएमसी समिति के अनुमोदन या अनुमति लेने के बाद ही प्रकाशित या प्रसारण किया जा सकेगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारण किया पाए जाने पर केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के नियम 7(3) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए संबंधित ऐजेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगी। विज्ञापन की अनुमति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर राजनैतिक दल के लिए 3 दिवस पूर्व एवं अन्य के लिए 7 दिवस पूर्व कलेक्टोरेट कार्यालय छतरपुर में एमसीएमसी कक्ष 14 में प्रस्तुत करना होगा। उक्त अनुमति प्राप्त होने पर ही विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण किया जा सकेगा। उपरोक्त आदेश एवं आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।


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