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निर्वाचन आयोग ने जिले के 11 व्यक्तियों को किया अयोग्य घोषित

 उप जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 में अभ्यर्थी रहे छतरपुर जिले के 11 व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/शपथ-पत्र प्रस्तुत न करने से म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश में दिनांक 13 मई 2019 से 5 वर्ष के लिये अयोग्य घोषित किया गया है। उपरोक्तानुसार आयोग द्वारा बिहारीलाल कुशवाहा बड़ामलहरा, रजनी/आशाराम पटैल, कुसुम/फूलसिंह चंदेल, सुहागरानी, अर्चना लीडर राजा, अहिरवार मन्जो एवं संध्या तिवारी, खजुराहो से तथा अमरीश बालमीकि, रतीराम व अहिरवार बलराम महाराजपुर सहित करूणा रवि सिसोदिया हरपालपुर को अयोग्य घोषित किया गया है।


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