ads header

Breaking News

कलेक्टर के निर्देशन में कलेक्ट्रट में लगाया गया कैम्प 47 शिकायतों का मौके पर हुआ निराकरण

 कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष छतरपुर में सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु कैंप आयोजित किया गया। कैंप के दौरान जाति प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री सहायता कोष, बीपीएल राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि शिकायतकर्ताओं को समक्ष में दस्तावेज के साथ बुलाया गया, कैंप के दौरान 47 शिकायतों का निराकरण मौके पर किया गया। जिसमें जाति प्रमाण पत्र की 7, मतदाता परिचय पत्र 5, मुख्यमंत्री सहायता कोष 2, बीपीएल कार्ड 3, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 3 तथा 23 अन्य शिकायतों का निराकरण हुआ। कैंप के दौरान विशेष तौर पर घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए गए कैंप में सीएम हेल्पलाइन शाखा प्रभारी राहुल  सिलाड़िया, जिला प्रबंधक लोकसेवा मुकेश शिवहरे, तहसीलदार शैवाल सिंह, तहसीलदार अभिनव शर्मा, नायब तहसीलदार श्रीमती संध्या अग्रवाल, नायब तहसीलदार नारायण कोरी उपस्थित रहे।


मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना अंतर्गत कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देशन में जिले की सभी 8 जनपदों में जरूरतमंद अनाथ बच्चों की पहचान का कार्य आईसीपीएस एवं आईसीडीएस टीम के द्वारा किया गया था। शासन द्वारा बजट मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजीव सिंह के द्वारा तत्काल प्रभाव से जिले के चिन्हित बच्चों को भरण पोषण हेतु तीन तीन माह की सहयोग राशि का भुगतान किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना अतंर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चें जिनके माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो उन्हंे 4 हजार रूपये प्रतिमाह के मान से सहयोग राशि प्रदान की जाती है। जिले में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर के निर्देशन में अंर्तविभागीय समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है। उक्त योजना के क्रियान्वयन में महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग की भूमिका में है। विभाग के द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु रणनीति बनाकर विभाग की आगंनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा जिले भर के ऐसे बच्चों की प्राथमिक जानकारी का संकलित किया जाता है। विभाग की सुपरवायजर एवं बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों द्वारा इन सभी बच्चों के आवश्सक दस्तावेज का सत्यापन पूर्ण कर लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चें एवं पालक या संरक्षक दोनों का आधार कार्ड, बच्चें एवं पालक या संरक्षक दोनों का समग्र आईडी, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चें एवं पालक या संरक्षक का संयुक्त बैंक खाता आदि आनिवार्य दस्तावेज हैं। उक्त योजना के आवेदन अथवा अधिक जानकारी के लिए आंगनवाडी कार्यकर्ता तथा परियोजना कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।


म.प्र. राज्य विधिक प्राधिकरण जबलपुर के अनुपालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर हृदेश के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल पाठक, जिला न्यायाधीश के निर्देशन में मंगलवार को श्रम विभाग पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निजी पैलेस में बाल कामगार एवं मानव तस्करी के ऊपर विभिन्न अधिकारियों संग कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जिला न्यायाधीश विक्रम भार्गव ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित विभिन्न धाराओं को विस्तार से बताते हुये मानव तस्करी को समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया साथ ही इसके निदान हेतु उन्होंने उपस्थित सभी जनों से आग्रह किया कि ये मानव तस्करी एवं बाल कामगार संबंधी शिकायतों को तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अन्य विधिक सेवा समितियों को बताये साथ ही श्रम विभाग के साथ पंजीयन एवं सूचित करने को कहा।
कार्यशाला में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट महेन्द्र रावत ने सभी प्राधिकरणों का निःशुल्क नंबर 15100 को बताते हुये अपनी समस्याओं को अधिक से अधिक सामने लाने को कहा। कार्यशाला में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी हेमंत ने बताया कि प्राधिकरण की सामान्य जानकारी देते हुये बताया कि बच्चों एवं मानव तस्कर से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायतायें दी जाती है जिनमें अधिवक्ता सहित सभी प्रकार के शुल्कों को प्राधिकरण द्वारा वहन करने की जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला में श्रम विभाग के पदाधिकारी शर्मा पंकज पाठक, चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 के सदस्यगण एवं गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।


अपर कलेक्टर छतरपुर नमः शिवाय अरजरिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में मंगलवार को रामनवमी त्यौहार पर जिले में शांति व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एसडीएम, सीएसपी, थाना प्रभारी, गणमान्य नागरिक, एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।
एडीएम द्वारा रामनवमी पर्व पर विद्युत कटौती नहीं किये जाने के सुझाव पर एमपीईबी को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग को शिकायती नंबर भी एक्टिव रहे और बिजली कटौती न की जाए। उन्हांेने मंदिरों एवं धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षात्मक दृष्टि से पुलिस व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही गत वर्षों की भांति रामनवमी के त्यौहार पर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की अपील की गई। उन्होंने सीएमओ नपा को निर्देश दिये कि रामनवमी के अवसर पर शहर में स्वच्छता व्यवस्था पुख्ता रहे एवं खुले व सार्वजनिक जगह पर मांस की बिक्री पर रोक लगाई जाये।  
शोभायात्रा का निर्धारित मार्ग, संचालक नियंत्रणकर्ता आदि संपूर्ण जानकारी देते हुये अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति विधिवत प्राप्त की जायें। साथ ही ट्राफिक व्यवस्था दुरस्त रखी जाये तथा ड्रोन कैमरे की मदद से शोभा यात्रा के दौरान निगरानी रखी जायें। साथ स्वास्थ्य विभाग को यात्रा के दौरा आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।



No comments