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नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को प्रिलिटिगेशन-लिटिगेशन स्तर पर मिलेगी 10 अश्व शक्ति भार के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी मिलेगी छूट

 छतरपुर जिले में भी 11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार पाठन की अधिकृत जानकारी के अनुसार नेशनल लोक अदालत की सभी तैयारिया जारी है। इसे सफल बनाने के लिये संबंधित को जिम्मेदारियां दी गई है।

लोक अदालत के माध्यम से विद्युत मामलों में अधिनियम 203 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि 5 किलोवाट के घेर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। जिसमें प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्वि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

उपभोक्ता को इस नियम एवं शर्ते से मिलेगी छूट

आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

उपभोक्ता व उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजक व संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।

आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन होेने की स्थिति में छूट का लाभ करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी एवं अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता व उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।

सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। उक्त छूट 11 फरवरी शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता करने के लिये ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जाएगी।


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