15 अगस्त तक बंद ऋतु अवधि में मत्स्याखेट, मत्स्त विक्रय व परिवहन करना प्रतिबंधित
कलेक्टर छतरपुर श्री संदीप जी आर ने बताया कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य के सभी प्रकार के जलसंसाधनों में म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3/(02) के अंतर्गत 15 अगस्त 2022 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) अधिघोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्साखेट पूर्णतः निषिद्ध रहेगा, साथ ही मत्स्य विक्रय या मत्स्य विनिमय अथवा परिवहन करना भी प्रतिबंधित किया गया है।
नियमों के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य मत्स्य क्षेत्र में संशोधित अधिनियम की धारा 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रुपये या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
म.प्र. मछली पालन विभाग के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बंद ऋतु की अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट व परिवहन, क्रय और विक्रय आदि करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध अधिनियम प्रावधानों एवं शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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