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नाबालिग अभियोक्त्री से बलात्संग करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमति निशा गुप्ता, बिजावर के न्यायालय ने आरोपी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। छतरपुर, 30 जनवरी 2023

 अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 31.01.2019 को फरियादिया ने थाना बकस्वाहा उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि कल दिनांक 30.01.2019 के शाम करीब 4 बजे की बात है। उसकी लड़की उम्र करीब 15 वर्ष घर से हार जाने का बोलकर गई थी जो रात करीब 8 बजे तक घर वापस नहीं आई तो उन लोगों ने लड़की की तलाश आसपास गांव में एवं रिश्तेदारियों में की, जिसका कहीं पता नहीं चला। उसी दिन से आरोपी भी घर पर नहीं है उसे संदेह है कि उसकी नाबालिग लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना बकस्वाहा में गुम इंसान कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना दिनांक 13.02.2019 को अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया जिसके पश्चात महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ कर अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री के कथनों के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ/ लोक अभियोजक, अजय प्रताप सिंह बुन्देला ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमति निशा गुप्ता, तहसील बिजावर के न्यायालय ने आरोपी को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये केे अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


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