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कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के प्रथम तल का किया भौतिक निरीक्षण नाजिर सहित दो कर्मियों को कार्य में लापरवाही करने पर नोटिस जारी वेतन काटने के दिए निर्देश बॉथरूम स्वच्छ पाए जाने पर कलेक्टर ने जाहिर की खुशी

 कलेक्टर छतरपुर श्री संदीप जी. आर. ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने सबसे पहले प्रथम तल पर वॉथरूम की स्वच्छता का निरीक्षण किया। जहां बेहतर सफाई पाये जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि स्वच्छता निरंतर बनी रहनी चाहिए। उन्होंने बॉथरूम को और बेहतर बनाने के लिए ईई पीडब्ल्यूडी को जरूरी मरम्मतीकार्य तथा बाहर बिखरे दिख रहे वायरों को कवर कराने के निर्देश दिए।  

कलेक्टर ने निरीक्षण में 11 से 14 नम्बर कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने 3 कक्षों में बिखरे पड़े अनपयोगी सामान पाए जाने तथा कक्षों के उपयोग नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और तत्काल अनुपयोगी सामान के डिस्मेंटल संबंधी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी रिकॉर्ड व्यवस्थित रहे और इन कक्षों में ताला न लगा रहे, इनका प्रयोग हो तथा कक्ष प्रभारी कक्षों में बैठे। उन्होंने प्रथम तल पर कैमरे लगवाने और दिवारों की सफाई कराने और सभी कक्षों में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अमर बहादुर सिंह, एडीएम श्री पी.एस. चौहान उपस्थित रहे।


रिकार्ड रखें व्यवस्थित: कलेक्टर


कक्षों की स्वच्छता व्यवस्था पर दें विशेष ध्यान


कलेक्टर श्री जी आर ने बताया कि श्री बिहारी लाल कोंदर सहायक ग्रेड-2 नाजिर, नजारत शाखा को नियमित रूप से साफ सफाई करवाने के लिये अधिकृत किया गया था। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता कार्य में पारदर्शिता नहीं पाई गई तथा श्रीमती ममता निगम सहायक ग्रेड-3 भू-अभिलेख शाखा एवं श्री ओम प्रकाश गुप्ता प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख को व्यवस्थाओं के संबंध में कार्य में लापरवाही बरतने और व्यवस्थित ढंग से कक्षों में अनुपयोगी सामान पाए जाने, कमरों के जरूरी उपयोग नही एवं रिकॉर्ड फाइले व्यवस्थित तरीके से संधारित नहीं पाए जाने पर और शासकीय कार्य में रूचि नही लेना घोर लापरवाही को दर्शाता है। यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1)(2)(3) के तहत गंभीर कदाचरण है। उक्त संबंधित के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ वेतन काटने के निर्देश दिए गए है। नोटिस में तीन दिवस के अन्दर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया है कि क्यों न आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।






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