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सीएमओ घुवारा पर अर्थदंड अधिरोपित कलेक्टर ने की कार्यवाही लोकसेवा की जानकारी नहीं देने पर हुई कार्यवाही

 कलेक्टर एंव द्वितीय अपीलीय अधिकारी छतरपुर ने बताया कि  म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय के भीतर निराकरण करना है। पदाभिहित अधिकारी सुन्दर लाल सोनी, मुख्य नागरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् घुवारा को अधिसूचित सेवाओं के 01 आवेदन समय-सीमा बाहर होने के कारण तथा सेवाओं को समय सीमा में प्रदान नहीं करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र के प्रति उत्तर में पदाभिहित अधिकारी सुन्दर लाल सोनी के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इनके कुल 1 आवेदन के निराकरण में विलम्ब किया है, जोकि अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 7(1)(ख) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित किये जाने के अधीन है।

सुन्दर लाल सोनी, मुख्य नागरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् घुवारा के विरूद्ध कुल राशि 3500 की शस्ति अधिरोपित की जाती है। तथा भविष्य में लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को समय सीमा में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया जाता है।


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