ads header

Breaking News

सभी तहसीलों में लोक अदालत 11 को

 प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर श्री हृदेश श्रीवास्तव के निर्देशन में जिला न्यायालय छतरपुर सहित तहसील न्यायालय बिजावर, नौगांव, लवकुशनगर, राजनगर तथा बड़ामलहरा में 11 दिसम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। लोक अदालत की सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है।

सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनिल कुमार पाठक ने बताया कि प्री-लिटीगेशन प्रकरणों में ऊर्जा विभाग, नगरीय विभाग एवं आवास विकास द्वारा विद्युत एवं जलकर एवं संपत्ती कर में छूट दी जाएंगी। कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि का भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में समाप्त हाने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्वि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

प्री-लिटीगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि का भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में समाप्त हाने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्वि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता एवं उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन या संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक का नाम पर कोई विधिक संयोजन ने होेने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्ण में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत या अदालतों में छूट किये उपभोक्ता या उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होगे। सामान्य विद्युत देयक के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं होगी। उक्त छूट केवल नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर में समझौता करने के लिए लागू होगी। अपराध शमन फीस प्रावधान के अनुसार वसूल की जाएगी।


No comments