ads header

Breaking News

मतदान के समय 48 घण्टे पूर्व से शराब के क्रय-विक्रय पर रहेगा प्रतिबंध निर्वाद्य रूप से विधुत उपलब्ध रहने एवं मेडीकल किट के साथ चिकित्सक रहेंगे उपस्थित त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर श्री संदीप जी आर ने बताया कि म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार छतरपुर जिले के त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन तीन चरणों एवं नगरीय निकायों के दो चरणों में संपन्न किया जाना है।

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव प्रथम चरण में 25 जून को जनपद पंचायत छतरपुर एवं राजनगर में, द्वितीय चरण में 1 जुलाई को जनपद पंचायत बड़ामलहरा, बक्स्वाहा एवं गौरिहार और 8 जुलाई को तृतीय चरण में लवकुशनगर, नौगांव एवं बिजावर में होगा और मतगणना मतदान केन्द्रों पर ही मतदान समाप्ति के तुरंत बाद सम्पन्न होगी। पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा तीनों चरणों की 14 जुलाई को एवं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतो का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी।

नगरीय निकायों के प्रथम चरण में नगरपालिका परिषद छतरपुर एवं नगर परिषद खजुराहो, राजनगर, हरपालपुर एवं द्वितीय चरण में नगरपरिषद बरीगढ़, लवकुशनगर, चंदला, गढ़ीमलहरा, बिजावर, सटई, बड़ामलहरा, घुवारा, बक्स्वाहा तथा नगरपालिका परिषद नौगांव एवं महाराजपुर में निर्वाचन सम्पन्न होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा पहले चरण की 17 जुलाई को और दूसरे चरण की 18 जुलाई को प्रातः 9ः00 बजे से होगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के दौरान संबंधित ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम पंचायतों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकाने बंद रहेंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है कि मतदान के दौरान मतदान केन्द्र पर विद्युत निर्वाद्य रूप से उपलब्ध रहे। इसी प्रकार मतगणना के दिन व समय तथा मतगणना स्थल पर मतगणना प्रारंभ होने से लेकर मतगणना की समाप्ति तक विद्युत प्रदाय बिना किसी व्यवधान के उपलब्ध रहे। मतगणना के समय पर भी आवश्यक है कि मतगणना स्थल पर स्थानीय विद्युत प्रदाय की त्रुटियों (लोकल फॉल्ट) को तत्परता से सुधारने के लिये आपके अधीनस्थ कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

मतदान के दिन सेक्टर अधिकारियों के साथ एक-एक चिकित्सा अधिकारियों को मेडीकल किट के साथ नियुक्ति करने एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर भी चिकित्सक को मेडीकल किट के साथ नियुक्ति करते हुए उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए है।


No comments