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बाल विवाह न रचे अपराध से बचे" बाल विवाह करना गैर कानूनी है, गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है डायल 100 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दे सूचना

 बाल विवाह को समाज के सहयोग से ही जड़ से समाप्त किया जा सकता है। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है इससे बच्चों के शोषण एवं अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ समाज के विकास पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इस कुरीति को समाज के सहयोग से ही जड़ से समाप्त किया जा सकता है। जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा अपील कि गई है कि बाल विवाह नहीं करें न ही आसपास बाल विवाह होने दें। बाल विवाह करना गैर कानूनी है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम - 2006 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह कराता है, करता है, उसमें सहायता करता है या बाल विवाह को बढ़ावा देता है (बाल विवाह करने वाले पक्षों के साथ साथ इसमें शामिल होने वाले लोग, खाना बनाने वाले, टेंट लगाने वाले, बैंड बाजे वाले सहित सभी दोषी माने जाएंगे) उन्हें 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रूपए तक का अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। बाल विवाह रोकने के लिये डायल 100, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर सूचना दे सकते हैं।


इसी क्रम में एसडीएम बड़ामलहरा श्री विकास कुमार आनंद ने बताया कि बड़ामलहरा अंतर्गत महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के दूरभाष क्रमांक, 8839291410, 9644332997, 9893130416 पर भी बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं।


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