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टर्न ओवर 20 करोड़ से अधिक होने पर इनवाईस जारी करना अनिवार्य सीजीएसटी इनवाईस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराये

 सहायक आयुक्त राज्य कर छतरपुर वृत्त द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पिछले किसी भी वर्ष में कुल वार्षिक टर्न ओवर 20 करोड़ से अधिक होने पर 1 अप्रैल 2022 से इनवाईस जारी करना अनिवार्य किया गया है।

सीजीएसटी एवं एसजीएसटी नियमों के नियम 48(5) में प्रावधानित है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जारी किये गये प्रत्येक इनवाईस पर उक्त नियम विचार लागू होता है। अधिवक्ताओं, कर सलाहकारों, करदाताओं एवं लेखापालों को जीएसटी इनवाईस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी गई है। इनवाईस रजिस्ट्रेशन जनरेट कर सकते है।

करदाताओं को इनवाईस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अपने इनवाईस रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा के लिए सरल ऑनलाइन और ऑफलाइन टूल्स उपलब्ध कराए गए है इन टूल्स की विशेषताओं और उपयोगिताओं की लिंक https://docs.ewaybllgst.gov.in/Documents/e&invoicesystem.pgf अधिक जानकारी के लिये उपयोगकर्ता गाइड अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संदर्भ और तकनीकी संसाधन हेतु https://einvoice1.gst.gov.in  बेवसाइट पर संपर्क कर सकते है।


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