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7 अगस्त तक दावे-आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने पर पात्रता सूची से नाम विलोपित होंगे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सत्यापन अभियान के दौरान मृत, डुप्लीकेट, विवाह और अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले हितग्राहियांे को पोर्टल से विलोपित करने की कार्यवाही की जा रही हैै। नाम विलोपित करने के पूर्व संबंधितों से 7 अगस्त तक दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी स्वाति जैन ने बताया नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत और शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर हितग्राहियों की सूची भी चस्पा की गई है। उपभोक्ता सूची मंे नाम का अवलोकन कर सकते हैं और सूची में नाम शामिल होने और वहीं निवारसत होने के बावजूद अपात्र दर्ज होने पर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपभोक्ता नगरीय क्षेत्र में संबंधित एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार के समक्ष दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित समय-सीमा में अनुपलब्ध सदस्यों अथवा परिवारों द्वारा दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर पात्रता सूची से नाम पृथक कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि अधिनियम के तहत वर्तमान में शामिल 25 श्रेणी के शामिल पात्र परिवारों में से छूटे हुए परिवारों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। इसके लिए डाटाबेस में आधार सीडिंग की अनिवार्यता होने के कारण नवीन सत्यापित परिवारों के डाटाबेस में स्थानीय निकाय द्वारा 6 अगस्त तक आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है।  
स.क्र./10/1865/2020/

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