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पॉक्सो एक्ट पर अभियोजन अधिकारियों का राज्यस्तरीय सेमिनार छतरपुर, 07 अगस्त 2020

 जिला मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन एडीपीओ के.के. गौतम ने बताया कि संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा ऑनलाईन वेबिनार के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ‘’विशेष लोक अभियोजक की भूमिका रिमांड से अंतिम निर्णय तक’’ विषय पर प्रशिक्षण श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

श्री शर्मा ने पॉक्सो एक्ट के आवश्यकता एवं इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक अबोध बालक या बालिका के साथ लैंगिक शोषण का अमानवीय कृत्य अपने आप में इतनी भयावह है की एक सभ्य समाज की कल्पना को सिरे से नकार देती है।दुख तब और भी होता है जब ऐसी घटना घट जाने के बाद पीड़िता व उसके परिवारजन न्याय प्राप्ति हेतु संघर्ष करते हैं व परेशान होते है इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि हम हमारे विभाग के प्रत्येक लोक अभियोजन अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण देगे जिससे ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।
श्री हेमंत जोशी एडीजे जिला न्यायालय बड़वानी द्वारा भी व्याख्यान में पॉक्सो एक्ट के विशेष प्रावधानो, उम्र निर्धारण, अनुसंधान समय सीमा, डीएनए आदि विषय पर न्याय दृष्टांतों सहित जानकारी दी।प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा सुश्री सीमा शर्मा,एडीपीओ/राज्य समन्वयक पॉक्सो,रतलाम द्वारा तैयार गई तथा उनके द्वारा कार्यक्रम का संचालन भी किया गया। प्रशिक्षण मे मप्र के समस्त जिलों के उप-संचालक, डीपीओ, पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक एवं एडीपीओ सहित लगभग 550 से ज्यादा अधिकारियों ने सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। छतरपुर जिला अभियोजन कार्यालय से डीपीओ, अति. डीपीओ एवं एडीपीओ ऑनलाइन वेबिनार में उपस्थित रहे।  

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